- चंडीगढ़ जिला अदालत ने कहा, पुलिस सबूत नहीं पेश कर पायी
- चंडीगढ़ पुलिस ने आरडीएक्स मामले 2005 में दर्ज किया था केस
चंडीगढ़। चंडीगढ़ जिला अदालत ने खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह हवारा को 2005 के आरडीएक्स मामले में भी बरी कर दिया है। पुलिस इस मामले में हवारा के खिलाफ अदालत में कोई पुख्ता सबूत नहीं पेश कर पायी।
बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी जगतार सिंह हवारा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दिल्ली की एक जेल उम्र कैद की सजा काट रहा है। जिस मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने उसे बरी किया है वह मामला 2005 का है। चंडीगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ सेक्टर 17 में देश के खिलाफ साजिश रचने, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
आतंकी जगतार सिंह हवारा को चंडीगढ़ पुलिस ने 11 जुलाई 2005 को अपने साथी समीर मल्लाह उर्फ टोनी के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी के समय दोनों से RDX बरामद किया था। यह भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खालिस्तान गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने खुफिया सूत्रों से जानकारी मिलने पर दोनों को गिरफ्तार किया था। इसमें आरोपी समीर, जोगदास उर्फ जोगा और जोगिंदर सिंह को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका है।
एक मामले में पहले ही हो चुका है बरी
आतंकी हवारा को चंडीगढ़ जिला अदालत पहले भी एक मामले में बरी कर चुकी है। 22 नवंबर को जिला अदालत ने सेक्टर 36 में दर्ज एक मामले में इसे बरी किया था। पुलिस ने इसके दो साथी कमलजीत और परमजीत को किसान भवन चौक के पास से गिरफ्तार किया था। हवारा पर उन्हें आरडीएक्स उपलब्ध कराने के आरोप थे।