यूपी में लागू हुआ कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा

यूपी में लागू हुआ कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 12 घंटे तक काम लिया जा सकेगा

 लखनऊ।  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश कारखाना (संशोधन) अधिनियम राज्य में लागू हो गया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस अधिनियम के लागू होने से अब राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी आएगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और अधिक रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि नए प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार को कारखानों में अधिकतम दैनिक कार्य अवधि को 12 घंटे तक बढ़ाने का अधिकार है, बशर्ते कुल साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे से अधिक न हों।

अधिनियम श्रमिकों को उनकी लिखित सहमति के आधार पर बिना किसी अंतराल के छह घंटे तक लगातार काम करने की अनुमति भी देता है।

इसके अलावा, यदि कार्यभार अधिक हो तो राज्य सरकार अब तिमाही में ओवरटाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे तक कर सकती है।

बयान में कहा गया, “संशोधन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अब महिलाओं को उनकी लिखित सहमति के बाद रात्रि पाली में काम करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते सभी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए।”

साथ ही कहा गया, “जो कर्मचारी निर्धारित दैनिक कार्य सीमा से अधिक काम करेंगे, उन्हें सामान्य वेतन दर से दोगुना ओवरटाइम भत्ता दिया जाएगा।”

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