मप्र उच्च न्यायालय ने किताब के शीर्षक में ‘बाइबिल’ का इस्तेमाल करने पर करीना कपूर को नोटिस भेजा

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर को उनकी किताब के शीर्षक से ‘बाइबल’ शब्द हटाने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है।

याचिका में दावा किया गया है कि उनकी किताब के शीर्षक ‘करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल: द अल्टीमेट मैन्युअल फार मोम्स टू बी’’ में ‘बाइबल’ शब्द के इस्तेमाल से ईसाई समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं।

न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को वकील क्रिस्टोफर एंथनी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।

अदालत ने सह-लेखिका अदिति शाह भीमज्यानी, ‘अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग’, प्रकाशक ‘जगरनॉट बुक्स’, राज्य सरकार, पुलिस अधीक्षक जबलपुर और ओमती पुलिस थाने के प्रभारी को भी नोटिस जारी किया।

इस पुस्तक का अगस्त 2021 में विमोचन किया गया था।

एंथनी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि उन्होंने 26 फरवरी, 2022 के अधीनस्थ अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। अधीनस्थ अदालत ने किताब पर प्रतिबंध लगाने और उसके शीर्षक से ‘बाइबल’ शब्द को हटाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।