दोनों चैनलों ने इजराइल-हमास संघर्ष व उत्तर प्रदेश में एक मुठभेड़ पर गलत तथ्य जनता के समझ परोसे थे, दोनों कन्टेंट हटाने के आदेश
एनबीडीएसए ने कहा, एंकर (प्रस्तोताओं) के व्यवहार पक्षपातपूर्ण थे और वे धार्मिक पूर्वाग्रह के आधार पर बहस करा रहे थे
नयी दिल्ली। ‘न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी’ (एनबीडीएसए) ने ‘टाइम्स नाऊ नवभारत’ और ‘जी न्यूज’ चैनल को निर्देश दिया है कि वे दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन को लेकर इजराइल-हमास संघर्ष और उत्तर प्रदेश में एक मुठभेड़ पर बहस के हिस्से हटा लें।
समाचार चैनलों की स्व-नियामक संस्था ने दोनों मामलों में व्यवस्था दी है कि एंकर (प्रस्तोताओं) का व्यवहार पक्षपातपूर्ण था और वे धार्मिक पूर्वाग्रह के आधार पर बहस करा रहे थे।
पहला मामला 16 नवंबर 2023 को टाइम्स नाऊ नवभारत पर इजराइल-हमास संघर्ष पर प्रसारित दो बहस आधारित कार्यक्रमों से जुड़ा है। दूसरी शिकायत उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदू बच्चों की हत्या करने के आरोपी एक मुस्लिम व्यक्ति की मुठभेड़ में मौत के मुद्दे पर 20 मार्च 2024 को प्रसारित बहस को लेकर जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ है।
एनबीडीएसए ने ‘न्यूज 18 इंडिया’ को भी 28 मार्च, 2024 को प्रसारित बहस के आपत्तिजनक हिस्से हटाने का निर्देश दिया जिसमें एंकर कथित तौर पर शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर दोष मढ़ते हैं जबकि मामले में अभी प्रवर्तन निदेशालय की जांच जारी है।
एनबीडीएसए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए के सीकरी ने 24 जनवरी को आदेश पारित किया।