नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए चुनावी बॉन्ड की जानकारी मंगलवार (12 मार्च) तक देने का निर्देश दिया।इसीके साथ अदालत ने चुनाव आयोग को यह जानकारी शुक्रवार (15 मार्च) शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाईट पर सार्वजनिक करने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ एसबीआई की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बैंक ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था।
इसके अलावा एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ अदालती आदेश का पालन न करने को लेकर अवमानना याचिका भी दाखिल की थी।सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कुछ कड़े सवाल किए जैसे कि डाटा मिलान के लिए तो कहा ही नहीं गया था। पिछले 26 दिन में आपने क्या किया?
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी के अपने आदेश में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक व सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) का उल्लंघन मानते हुए करार देते हुए रद्द कर दिया था और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने को कहा था।