कुणाल कामरा पहुंचे बंबई हाईकोर्ट, एफआईआर रद्द करने की मांग, मंगलवार को होगी सुनवाई

कुणाल कामरा पहुंचे बंबई हाईकोर्ट, एफआईआर रद्द करने की मांग, मंगलवार को होगी सुनवाई

मुंबई। ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ कुणाल कामरा ने बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज की गईं एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। कामरा ने कहा कि यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार’’ पर सीधा हमला है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शहर की पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसे रद्द करवाने के लिए उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

कामरा ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले को जारी रखना ‘‘भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार’’ पर सीधा हमला होगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या राजनीतिक घटनाक्रम और नेताओं की गतिविधियों पर टिप्पणी करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को इस तरह से आपराधिक बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि शिवसेना में विभाजन, शिंदे के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के गुट को छोड़ने और उस समय (2022 में) मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के संबंध में की गई उनकी टिप्पणियां सभी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।

कामरा ने यह भी दावा किया कि शो के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे पूछताछ करने का अनुरोध किया है।

कामरा के वकीलों नवरोज सीरवई और अश्विन थूल ने सोमवार को न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल एवं न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया।

सीरवई ने पीठ से कहा कि कामरा को मद्रास उच्च न्यायालय से सोमवार तक अंतरिम राहत मिली है लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस उन्हें पेश होने के लिए समन जारी कर रही है। पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।

कामरा ने पांच अप्रैल को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। कामरा की याचिका में दावा किया गया है कि उनके खिलाफ दर्ज शिकायतें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने एवं व्यवसाय करने का अधिकार और भारत के संविधान के तहत प्रदत्त जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार समेत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

कामरा ने अदालत से यह भी अनुरोध कि कि उन्हें गिरफ्तारी, उनके निजी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनके वित्तीय लेनदेन एवं खातों की जांच सहित हर प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाए।

याचिका के अनुसार, कामरा ने जुलाई 2024 में शो की पटकथा लिखी और पिछले साल अगस्त से फरवरी 2025 के बीच 60 बार इसे प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि शो की रिकॉर्डिंग मार्च 2025 में अपलोड की गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

कामरा को उनके खिलाफ दर्ज मामले में मद्रास उच्च न्यायालय से सात अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत पिछले महीने मिल गई थी। वह तमिलनाडु के स्थायी निवासी हैं। मद्रास उच्च न्यायालय में इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।

कामरा को तीन बार समन भेजे जाने के बावजूद वह पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए।

उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान शिंदे का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करते हुए फिल्म ‘दिल तो पागल है’ के एक हिंदी गाने का परिवर्तित संस्करण इस्तेमाल किया था जिसमें उन्होंने शिंदे को कथित तौर पर ‘‘गद्दार’’ कहा था।

मुंबई में खार पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। नासिक ग्रामीण, जलगांव और नासिक (नंदगांव) में ‘कॉमेडियन’ के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियां भी खार पुलिस को सौंप दी गई हैं।

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