कर्मचारी नेता ने पेंशन की गणना कर लोगों की मांगी राय

कर्मचारी नेता ने पेंशन की गणना कर लोगों की मांगी राय

डॉ मंजीत सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर (पूर्व नाम ट्वीटर) पर उदाहरण के जरिये ओपीएस और एनपीएस में अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने एक रिटायर शिक्षक को मिलने वाली पेंशन की गणना करते हुए लोगों से उस संबंध में राय मांगी है।

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि केंद्र सरकार ओपीएस पर विचार नहीं कर रही है। इसके बाद से ओपीएस के लिए आंदोलनरत सरकारी कर्मचारी गुस्से में हैं।

मनजीत सिंह पटेल ने बताया है कि दिल्ली सरकार के एक शिक्षक 18.5 साल की नौकरी करके जुलाई में 68 हजार रुपये की बेसिक सैलरी पर रिटायर हो गए। उनके एनपीएस में 41.5 लाख रुपये हैं। फोन करके उन्होंने राय मांगी है कि क्या करें एनपीएस (NPS)या यूपीएस(UPS) से पेंशन लें।

कर्मचारी नेता ने केस वाइज रिटायर कर्मचारी के संदेह को दूर करने का प्रयास किया है।

पटेल ने बताया कि –

केस 1. NPS से अगर 60 फीसदी रकम यानी लगभग 25 लाख रुपये निकलते हैं तो 16.5 लाख की एन्यूटी से लगभग 8 हजार रुपये पेंशन बनेगी। उनके न रहने पर नॉमिनी के लिए 16.5 लाख सुरक्षित रहेंगे।

केस 2. एनपीएस से अगर वे अपना हिस्सा यानी लगभग 41 प्रतिशत यानी 17 लाख रुपये निकालते हैं तो उन्हें 24.5 लाख की एन्यूटी से लगभग 12000 रुपये पेंशन मिल सकती है। नामिनीज के लिए लगभग 24.5 लाख सुरक्षित रहेंगे।

केस 3. वे अगर यूपीएस में जाते हैं तो उन्हें लम्पसम के रूप में लगभग 4 लाख रुपये मिलेंगे और 24790 + 13635 यानी 38424 रुपए की पेंशन बनेगी। आगे पे कमीशन का लाभ भी मिल सकता है।

केस 4. अगर वे यूपीएस में 4 लाख लम्पसम + 13 लाख यानी अपना कुल हिस्सा 17 लाख रुपये निकाल लेते ह  तो उन्हें 15617+ 8590 यानी 24206 रुपये की पेंशन बन सकती है।

कर्मचारी नेता डॉ मंजीत सिंह पटेल सवाल करते हैं कि अब आप लोग बताइए कि इनको क्या फैसला करना चाहिए, क्योंकि इन्हें अगले महीने हर हाल में एक पेंशन चुननी होगी अन्यथा डिफॉल्ट ऑप्शन यानी केस 1 अप्लाई हो जाएगा।