हरियाणा में आवारा पशुओं से दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता पर मिलेगा दयालु योजना का लाभः नायब
मुख्यमंत्री ने किया दयालु-II योजना पोर्टल का शुभारम्भ
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश मे किसी भी नागरिक की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता होने पर दयालु योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए दयालु-II योजना पोर्टल का सरलीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री आज चण्डीगढ में दयालु-II योजना पोर्टल का शुभारम्भ कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डा. साकेत कुमार, प्रधान सचिव पर्यटन श्रीमती कला रामचन्द्रन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दयालु -II पोर्टल सरकार की पारदर्शी और सरल सेवा वितरण की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम होगा। इस डिजिटल पहल से पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ ओर अधिक तेजी व सटीकता के साथ मिलेगा। योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके किसी सदस्य की आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर 1 लाख से 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। जबकि चोट के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सहायता राशि के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी दावों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिक http://dapsy.finhry.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। इसके अलावा सरकार द्वारा संचालित जन सहायक मोबाईल एप के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं।
