हरियाणा में अब हर शिकायत का निपटान 3 महीने के भीतर जरूरी

चंडीगढ़। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत का निपटान 3 महीने के भीतर होना चाहिए अन्यथा संबंधित कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश की सभी टूटी-फूटी चौकियों व थानों को चिन्हित कर नया व आधुनिक रूप दिए जाने हेतू अध्ययन करने के भी निर्देश दिए।

विज आज यहां पुलिस विभाग के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्य से नशे को समाप्त करने के लिए उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के विभिन्न एंट्री प्वाइंट पर चैकिंग की जाए ताकि नशे की खेप को राज्य में आने से रोका जा सके। इस संबंध में उन्हें बताया गया कि 4473 व्यक्तियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है जिनसे हेराईन, चरस, गंाजा, ओपियम, पोपी स्ट्रा, कोकीन, इत्यादि बरामद किए गए हैं।

बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और जिला पुलिस के आपसी समन्वय हेतू एसओपी बनाया गया है। इसके अलावा, 44 करोड 99 लाख 71 हजार 312 रूपए की 81 नशा तस्करों की संपति को एटैच किया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2023 में 12 करोड 41 लाख 30 हजार 950 रूपए की 14 नशा तस्करों की 108 संपतियों को जब्त किया गया है। श्री विज ने नशा मुक्ति केन्द्रों की नियमित जांच के भी निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि प्रत्येक वर्ष लगभग 6 हजार लोगों की मृत्यु सडक दुर्घटनाओं में होती है और हम चाहते हैं कि इन सडक दुर्घटनाओं को कम किया जाए ताकि लोगों के जानमाल को बचाया जा सके।

इसलिए यातायात नियमों को लागू करवाने के लिए नियमित निगरानी होनी चाहिए। बैठक में गृह मंत्री को अवगत कराया गया कि यातायात की निगरानी के लिए करनाल में 100 सीसीटीवी कैमरों को आपरेट करने के लिए एक सेंटर कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। साथ ही हाइवे पर सीसीटीवी कैमरों को स्थापित किया गया है। बैठक में बताया गया कि 12 जिलों में सीसीटीवी कैमरों को स्थापित कर ऑनलाईन चालान जारी करने का काम शुरू हो चुका है तथा शेष जिलों में ऑनलाईन चालान जारी करने के लिए निर्देश दिए गए है।