तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा मामले में समन जारी किया

19 फरवरी को अपने दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल कांग्रेस नेता और पूर्व लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा को फेमा कानून के कथित उल्लंघन के एक मामले में समन जारी कर अगले सप्ताह पेश होने को कहा है। वीरवार को आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 49 वर्षीय मोइत्रा को दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में 19 फरवरी को पेश होने को कहा है। मोइत्रा के पेश होने पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत उनका बयान दर्ज किया जा सकता है।मोइत्रा के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) भी जांच कर रही है। वह लोकपाल द्वारा मामला भेजे जाने पर मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की प्राथमिक जांच कर रही है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर उपहार के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर अडाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था।

उन्होंने मोइत्रा पर वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगाने का भी आरोप लगाया है। मोइत्रा को पिछले साल दिसंबर में इस मुद्दे पर लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।मोइत्रा ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें अडाणी समूह के बारे में सवाल पूछने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है।